बारिश के दौरान खाद्यान्न सामग्री आरक्षित रखने के निर्देश

बारिश के दौरान खाद्यान्न सामग्री आरक्षित रखने के निर्देश

आगामी 30 सितम्बर,2019 तक प्रत्येक समय खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का स्टॉक आरक्षित रखें

कलेक्टर महेन्द्र सोनी ने जिले मऌ संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त केरोसीन एवं खाद्यान्न के प्राधिकृत थोक विक्रेताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे आगामी 30 सितम्बर,2019 तक प्रत्येक समय खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का स्टॉक आरक्षित रखेंगे। कलेक्टर महेन्द्र सोनी ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त केरोसीन एवं खाद्यान्न के प्राधिकृत थोक विक्रेताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों को पाबंद किया है कि जिले मऌ संभावित बाढ़ व अतिवृष्टि को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं को आरक्षित रखेंगे । उन्होंने निर्देशित किया कि जिले के प्राधिकृत थोक विक्रेता अपने स्टॉक मऌ 1 हजार लीटर केरोसीन आरक्षित रखेंगे तथा जिले के प्रत्येक प्राधिकृत खाद्यान्न थोक विक्रेता 10 क्विं. गेहूं रिजर्व स्टॉक में से आरक्षित रखेंगे एवं उचित मूल्य दुकानदार 2 क्विं. गेहूँ रिजर्व स्टॉक में रखेंगे। सांचौर तहसील के नेहड़ क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों को थोक विक्रेता खाद्यान्न एवं केरोसीन

आगामी दो माहों का अग्रिम कीमत पर प्राथमिकता से उपलब्ध करवाएंगे तथा उचित मूल्य दुकानदार उक्त सामग्री को थोक डीलरों से प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आरक्षित स्टॉक को जालोर उपखण्ड क्षेत्र के लिए जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड मुख्यालय आहोर, सायला, बागोडा, रानीवाड़ा ,भीनमाल, जसवन्तपुरा, चितलवाना व सांचौर पर एसडीएम व उप तहसील भाद्राजून, जीवाणा व रामसीन के लिए सम्बन्धित उप तहसीलदार या नायब तहसीलदार संबंधित प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा जारी अधिकृत आदेश से ही निस्तारण किया जा सकेगा तथा नियमानुसार रिकार्ड का संधारण किया जायेगा । यह आदेश 30 सितम्बर 2019 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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