पशु मेलो में गायों की बिक्री पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक

शनिवार शाम भारत सरकार द्वारा जारी किये गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार देशभर में लगने वाले पशु-मेलों में काटने के लिए ले जाने वाली गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया दिया है। इस नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, सांड, ऊंट आदि जानवर शामिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि मेले में क्रय – विक्रय किये गए जानवरों को सिर्फ खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इससे बहुत हद तक गौहत्या पर प्रतिबन्ध लग सकेगा। आपको जानकारी होगी कि हमारे देश में कई राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश , राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात,छत्तीसगढ़ आदि में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। यहाँ इस अपराध पर 10 साल तक की सजा एवं 10 हजार रुपये तक के जुर्माने तक का प्रावधान है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ओड़िशा आदि राज्यों में कुछ शर्तों जैसे गायों के उपयोगी न रहने सम्बन्धी सर्टिफिकेट के बाद, उनकी एक विशेष उम्र होने के बाद उनकी हत्या (व्यवसाय हेतु) पर प्रतिबन्ध नहीं है। उत्तर पूर्व जैसे नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबन्ध नहीं है। हमारे प्रदेश मे इस अपराध में अपराधी की जमानत तक नहीं हो सकती। हिन्दू समुदाय गाय को माँ का दर्जा देता है, ऐसे में गौ हत्या पर प्रतिबन्ध उचित है। गौरक्षा के नाम पर यदि कोई समूह गुंडागर्दी अथवा किसी से मारपीट करता है तो वह भी बहुत गलत है। हम 21वी सदी में रह रहे हैं,जो कि जंगलराज का नहीं बल्कि कंप्यूटर का युग है। हम सभी की जिम्मेदारी एक अच्छा और खुशहाल हिन्दुस्तान बनाने की है और यह तभी होगा जब सभी समुदाय के लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आपस में प्रेम एवं सद्भाव से रहेंगे।