चोरी के आरोपियों को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा
चोरी के आरोपियों को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा
सोजत | सिविल न्यायालय सोजत की न्यायाधीश रितिका चौहान ने करीब 14 साल पुराने चोरी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन -तीन साल के साधारण कारावास के साथ 1500-1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड में प्रत्येक अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
ये है मामला : करीब 14 वर्ष पूर्व परिवादी रूपाराम ने रात्रि में उसके बेरे से पम्प व पंखा चुरा कर किसान गाड़ी में डाल ले जाने के मामले में तीन जनों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कर आरोपी राजूगिरी पुत्र धनगिरी गोस्वामी निवासी पिचायक, अल्फान पुत्र नूरशाह, इंसाफ पुत्र सद्दीक मुसलमान निवासी इंद्रा कॉलोनी बिलाड़ा को दोषी मानते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के आदेश द्वारा अंतरित होकर सिविल न्यायालय सोजत को प्राप्त हुआ था। इस पर यहां की न्यायाधीश रितिका चौहान ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष का साधारण कारावास व 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुधीर शंकर शर्मा ने पैरवी की।