चेक अनादरण के मामले में मेंहदी उद्यमी को एक वर्ष का कारावास
सोजत | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारत भूषण पाठक ने शुक्रवार को चैक अनादरण के एक मामले में शहर के एक मेहंदी उद्यमी लादूराम देवड़ा को को एक वर्ष का कारावास की सजा व चैक राशि के दोगुने भुगतान के रूप में आर्थिक दंड से दंडित का फैसला सुनाया। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता गजेंद्र सोनी ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार मंगलम मेहंदी उद्योग के मालिक मंगलाराम ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था कि देवड़ा मेहंदी उद्योग के मालिक लादूराम देवडा पुत्र गणपतलाल माली निवासी सोजत सिटी ने मेहंदी पत्ते पिसाई की एवज में 68 हजार रुपए का चैक दिया था। उक्त चैक को परिवादी मंगलाराम द्वारा राशि अदायगी के लिए अपने बैंक खाते में चैक जमा करवाया था। जहां अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक बाउंस हो गया था, जिसके बाद नोटिस एवं मौखिक रूप से रुपए अदा करने की मांग के बाद न्यायालय में इस्तगासे के जरिये दावा प्रस्तुत किया गया था।
उक्त प्रकरण में शुक्रवार को अभियुक्त लादूराम देवड़ा को एक वर्ष के कारावास के साथ चैक में अंकित राशि 68 हजार के दो गुना भुगतान करने के आदेश दिया गया।