हत्या के आरोपी को आजीवन दो सहयोगियों को 3-3 साल कारावास

हत्या के आरोपी को आजीवन दो सहयोगियों को 3-3 साल कारावास

पाली| अपरजिला एवं सेशन न्यायधीश सोजत दलपतसिंह राजपुरोहित ने करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में निर्णय करते हुए मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया हैं, इसके अलावा हत्या के सबूतों को मिटाने के आरोप में दो अन्य आरोपियों को 3-3 साल के कठोर कारावास के साथ इन्हें भी 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। अपर लोक अभियोजक ताराचंद टांक ने बताया कि 25 सितम्बर 2012 को बासना गांव निवासी बोराराम चौधरी को आरोपी चैनाराम बावरी निवासी बलुंदा ने किसी बहाने खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। दो दिन बाद जब खेत में बोराराम का शव मिला तो लोगों ने पुलिस को इतला दी। अनुसंधान के बाद आरोपी चैनाराम बावरी उसके सहयोगी रमेश मनोहर चौकीदार के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय ने तमाम सबूतों गवाहों के बयान के आधार पर तीनों अभियुक्तों को मुजरिम करार देते हुए। आरोपी चैनाराम बावरी को आजीवन कारावास अन्य दो आरोपी मनोहर रमेश को तीन-तीन साल का कठोर कारावास पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया हैं।

 

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