हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र समेत परिवार के 5 सदस्यों को उम्रकैद
सोजत के बूटेलाव में गत 14 जुलाई, 2015 को ग्याराराम बावरी की हत्या के मामला
सोजत| अपरएवं सेशन न्यायालय सोजत के न्यायाधीश दलपतसिंह राजपुरोहित (आरजेएस) ने सोजत के निकट बूटेलाव गांव में ग्याराराम बावरी की हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने हत्या के जुर्म में बूटेलाव निवासी वचनाराम बावरी, उसके पुत्र श्रवण पिंटू उर्फ पिंटिया तथा भाई कानाराम बावरी भतीजे बक्साराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी मुजरिमों को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास इन सभी मुजरिमों को भुगतना पड़ेगा।
अपर लोक अभियोजक ताराचंद टाक ने बताया कि 14 जुलाई की रात 10.30 बजे बूटेलाव गांव में ग्याराराम बावरी अपने पिता लाबूराम को खाना देने खेत की ओर जा रहा था। इस दौरान रंजिश के चलते रास्ते में घात लगाकर बैठे वचनाराम बावरी ने अपने पुत्र श्रवण बावरी, पिंटू उर्फ पिन्टूराम, भाई कानाराम बावरी भतीजे बक्शाराम पुत्र कानाराम के साथ लाठियों से ग्याराराम पर हमला कर दिया। बीच बचाव में आई ग्याराराम की माता पर भी आरोपियों ने हमला किया।
हमलेमें ग्याराराम बावरी की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने हत्या के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अपर एवं सेशन न्यायालय सोजत के जज दलपतसिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को हत्या के पांचों आरोपियों को मुजरिम करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।