इसके अलावा कई अन्य वस्तुओं और सामानों पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव किया गया है. |
– छुरी-कांटे पर टैक्स को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.
– ट्रैक्टर के कुछ सामानों पर टैक्स को 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है.
– वित्तमंत्री ने कहा कि सिनेमा के टिकटों पर जीएसटी की दो दरें हैं. एक कैटेगिरी से 100 रुपये या उसके नीचे के टिकटों की है, जबकि दूसरी कैटेगिरी 100 रुपये से ऊपर के टिकट है.
– 100 रुपये से ऊपर के सिनेमा टिकटों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि 100 रुपये से नीचे वाले टिकटों पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत होगी.
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 जून को होगी. इस बैठक में लॉटरी टैक्स, ई-बिल पर टैक्स को लेकर चर्चा होगी.