पेंशन के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य
सोजत | राज्यसरकार के निर्देशानुसार सामाजिक पेंशन के लिए प्रत्येक वर्ष के जून माह में सत्यापन कराना अनिवार्य हैं लेकिन अभी तक कई पेंशन धारियों ने अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया हैं तो उनकी पेंशन बंद हो जायेगी। उपखण्ड अधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा अवस्था, विधवा, निशक्त जन पेंशन धारियों के लिए तीन दिन के अंदर ई-मित्र के माध्यम से पेंशन का सत्यापन होना निहायत जरूरी हैं। तीन दिन बाद में शेष रहे पेंशन धारियों की सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद कर दी जायेगी।