10 नवंबर से फिर से लगेगी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

10 नवंबर से फिर से लगेगी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

पिछलेतीन माह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परेशानी झेल रहे वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। अब फिर से नए खरीदे जाने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 10 नवम्बर से वापस लग सकेंगी। हर महीने जिले में 3 हजार नए वाहन खरीदे जाते हैं और इन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होती है। पिछले पांच साल से विभाग को हर जिले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। इसमें फर्म नंबर प्लेट के साथ प्लास्टिक फ्रेम लगाने की शर्त के साथ उपभोक्ताओं से 220 के अतिरिक्त 1000 रुपए फ्रेम के वसूलते थे। चूंकि परिवहन विभाग ने एक महीने पहले प्रदेश स्तर पर अब पांच साल के लिए नई फर्म से करार किया है। इसमें कुछ ऐसे क्लॉज जोड़े गए हैं कि इस बार वाहन खरीददारों की नंबर प्लेट के नाम पर जेब नहीं कटेगी। दरअसल, परिवहन विभाग ने इस बार वाहन खरीददार से सीधे पैसे लेने के बजाय इसे ऑनलाइन कर दिया है। यानी वाहन मालिक को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। टेंडर कोलकाता बेस्ड एक कंपनी सेलेक्स टैक्नोलॉजीज को दिया गया है।

दावा- इन नियमों से रुकेगी गड़बड़ी

1.फर्म ज्यादा पैसे नहीं ले सकेगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट लगेगा। भुगतान के लिए फर्म और परिवहन विभाग का साझा अकाउंट खोला जाएगा। इस साझा एस्क्रो अकाउंट से रोज किया जाएगा भुगतान।

2. फर्म को 80 फीसदी, विभाग को 10 फीसदी पैसा मिलेगा। महीने के अंत में 10 फीसदी पैसा भी फर्म को दिया जाएगा। यदि फर्म पर जुर्माना लगा, तो ये अकाउंट में से कट जाएगा।

3. फर्म की गड़बड़ी की शिकायत पर 5 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है। तीन बार दंडित हुई फर्म, तो करार त्म किया जाएगा।

नंबर प्लेट लगाने के लिए यह रहेगी दरें

दुपहियाके लिए 150 रुपए

तिपहिया के 175

कार के 380 रुपए

ट्रैक्टर की नंबर प्लेट 165 रुपए

ट्रक, बस, ट्रेलर वाहनों की प्लेट 380 रुपए

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