हाईकोर्ट ने सरपंच प्रिंसीपल की जमानत याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने सरपंच प्रिंसीपल की जमानत याचिका खारिज की

शिवपुराथाना क्षेत्र के राजोला कलां सरपंच संगीता जाट तथा प्रिंसीपल सवाईसिंह चारण की ओर से जमानत आवेदन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। फर्जी टीसी से चुनाव लड़ने के मामले में सोजत एडीजे कोर्ट ने पूर्व में ही आरोपी प्रिंसिपल एवं सरपंच की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि लाणेरा निवासी कीर्ति देवी बंजारा प|ी आेमप्रकाश बंजारा ने राजोला कलां ग्राम पंचायत के सरपंच संगीता जाट तथा राजाेला कलां सरकारी स्कूल के तत्कालीन वाइस प्रिंसीपल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज से चुनाव लड़ने का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में राजोला कलां के तत्कालीन उप प्रधानाध्यापक सवाईसिंह चारण द्वारा सरपंच संगीता को फर्जी टीसी जारी करने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले को लेकर प्रिंसिपल और सरपंच ने सोजत अपर सेशन न्यायधीश में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया था। दोनों आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट जोधपुर में जमानत के लिए आवेदन किया था। जज बनवारीलाल शर्मा ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की ओर से पेश जमानत का आवेदन खारिज कर दिया।

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