सरपंच संगीता जाट की सोजत एडीजे ने अग्रिम जमानत की खारिज

सरपंच संगीता जाट की सोजत एडीजे ने अग्रिम जमानत की खारिज

सोजत| फर्जीअंकतालिका के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में सोजत एडीजे दलपतसिंह राजपुरोहित ने राजोला कलां सरपंच संगीता जाट फर्जी अंक तालिका में मदद करने वाले लोलावास (लूणी) के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य सवाईसिंह चारण की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवपुरा थाना क्षेत्र के राजोला कलां ग्राम पंचायत की सरपंच संगीता जाट ने लोलावास सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य संवाईसिंह चारण की मदद से 8वीं कक्षा की फर्जी अंकतालिका बनाकर चुनाव लड़ने के मामले में लाणेरा ग्राम की कीर्ति बंजारा ने शिवपुरा थाने में वर्ष 2015 में मामला दर्ज कराया था तथा तफ्तीश पाली जिला मुख्यालय पर तैनात इंस्पेक्टर देरावरसिंह सोढा को सौंपी थी। इस बीच दोनो ने सोजत एडीजे कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे एडीजे ने खारिज कर दिया है। शिवपुरा एसएचआे लूणाराम जयपाल ने बताया कि इस मामले की तफ्तीश कुछ दिन पहले ही आई है। शुक्रवार को भी आरोपियों की तलाश में टीमों को भेजा गया है।

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