राज्य सरकार की रोक के बाद भी शहर में लगा जैव ईंधन पंप, प्रशासन बेखबर
राज्य में नए जैव ईंधन (बायोडीजल बी-100) के पंप खोलने और इसकी बिक्री पर रोक के बावजूद शहर में जैव ईंधन पंप लगा है। बताया जाता है कि ईंधन पंप को खोलने को लेकर संचालक ने न तो प्रशासनिक स्तर पर कोई स्वीकृति ली और न ही रसद विभाग को इसकी जानकारी है। बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन उप शासन सचिव सीईओ एवं परियोजना निदेशक सुरेंद्रसिंह राठौड़ के आदेशानुसार सभी कलेक्टर्स को जैव ईंधन (बायोडीजल बी-100) के नाम से पंप खोलकर जैव ईंधन की सीधी बिक्री के संबंध में रोक लगाई है। साथ ही संबंधित कलेक्टर्स को इसकी पालना के निर्देश भी जारी हुए हैं। इसके बाद भी शहर के आकेली नहर के निकट जैव ईंधन पंप लगा रखा है। हालांकि इस संबंध में पंप संचालक का कहना है कि फ्लेस प्वाइंट 93 से ऊपर के पंप को संचालन के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। यह गजट ऑफ इंडिया की 29 जून 2017 का नोटिफिकेशन है। पंप का संचालन नियमों के अनुरूप ही किया जा रहा है।
डीजल पंप पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर लगाई थी रोक : बायोडीजल पंप के संचालन के मामले में बीते वर्ष कलेक्टर भीलवाड़ा, राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन समेत कई पक्षों ने बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन उप शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग को शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में बायोफ्यूल की बिक्री पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके कई जगहों पर बायोफ्यूल पंप संचालित हो रहे हैं। इसको लेकर सीईओ सुरेंद्रसिंह राठौड़ ने 10 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुसार गत 18 फरवरी को राज्य के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। हकीकत यह है कि बायोडीजल से आम डीजल से 4 से 5 रुपए सस्ता पड़ता है, यह हानिकारक भी नहीं है।
आलाधिकारियों के निर्देश के बाद भी बंद कराने के प्रति गंभीर नहीं
सोजतरोड पर हाइवे पर नहर के पास बना अवैद्य जैव ईंधन पंप।
बायोडीजल पंप को लेकर नहीं दी है परमिशन
आकेली नहर के निकट बायोडीजल पंप की परमिशन नहीं दी है। ऐसी फाइल भी नहीं आई है। अगर ऐसा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। – रामनारायण चौधरी, एक्सईएन, जलसंसाधन विभाग, पाली
एडीएम व रसद विभाग के अधिकारी का फोन नो रिप्लाई
बायोडीजल पंप की स्वीकृति के मामले में एडीएम भागीरथ विश्नोई व रसद विभाग के अधिकारी उदयभान चारण को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनका फोन नो रिप्लाई रहा।
नियमानुसार ही पंप संचालित किया जा रहा है
सरकार ने बायोडीजल पंप को लेकर 29 जून 2017 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। इसके बाद किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रखा है। इस नोटिफिकेशन में सेक्शन 11 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 93 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लेस प्वाइंट के पंप को लेकर किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे पंप के संचालन में जिलास्तर पर किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि हमने विधिक माप विज्ञान अधिकारी से सत्यापन भी करवा रखा है। – रामसिंह शेखावत व धर्मेंद्रसिंह राठौड़, बायोडीजल पंप संचालक, पाली