इधर, रोक के बावजूद मंडिया रोड पर फैक्ट्री में चल रहा था कामकाज, पुलिस ने दबिश देकर 2 बाल श्रमिक छुड़ाए

इधर, रोक के बावजूद मंडिया रोड पर फैक्ट्री में चल रहा था कामकाज, पुलिस ने दबिश देकर 2 बाल श्रमिक छुड़ाए

नेशनलग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की रोक के बावजूद शहर में कई जगह औद्योगिक इकाइयों में रंगाई-छपाई का काम धड़ल्ले से चल रहा है। मंगलवार को ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने मंडिया रोड औद्योगिक इलाके में उद्यमी राजेंद्र धोका की तुलसी इंडस्ट्रीज में बाल श्रम के संदेह में छह श्रमिकों को मुक्त कराया। यह सभी श्रमिक फैक्ट्री में रंगाई-छपाई का काम करते हुए पाए गए। उम्र संबंध दस्तावेज की जांच के बाद इनमें से चार को छोड़ दिया गया, जबकि दो बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति को सौंपे गए। पुलिस का कहना है कि जोधपुरिया बास निवासी सुनील कुमार जैन ने फिलहाल, यह फैक्ट्री किराए पर ले रखी थी। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को फैक्ट्री में काम करते हुए श्रमिकों को छुड़ाने की घटना के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीईपीटी ट्रस्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं कि रोक के बाद भी फैक्ट्री में कामकाज चल रहा था। पुलिस मुख्यालय की ओर से नाबालिग गुमशुदा बच्चों की तलाश, बाल श्रम की रोकथाम, बाल भिक्षावृति के उन्मूलन के लिए एसपी दीपक भार्गव के निर्देश पर पाली जिले में भी पुलिस की ओर से 15 मई से 15 जून के बीच ऑपरेशन मिलाप शुरू किया गया है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम के प्रभारी नाथूसिंह ने हैडकांस्टेबल धनराज चौहान तथा कांस्टेबल महेंद्रसिंह सिद्वार्थ दवे की टीम ने मंगलवार दिन में मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कपड़ा फैक्ट्री ई-42 तुलसी इंड्रस्ट्रीज में बाल श्रमिकों की तलाश के लिए सर्च कार्रवाई की।

तलाशीमें बाल श्रम के संदेह में छह श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इनमें से उम्र संबंधी दस्तावेज की जांच के बाद चार को छोड़ दिया गया, लेकिन दो बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। पुलिस का कहना है कि यह फैक्ट्री राजेंद्र धोका की है, जिसे जोधपुरिया बास निवासी सुनिल कुमार जैन पुत्र केवलचंद जैन किराए पर चला रहा था।

एकसप्ताह में चौथी कार्रवाई, 5 साल तक हो सकती है सजा :

ऑपरेशनमिलाप 15 मई से जिले में भी शुरू हुआ, जिसमें मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की मंगलवार को चौथी कार्रवाई की है। इससे पहले यूनिट ने हेमावास के पास होटल वीर मामोजी, सोजत मार्ग पर जगदंबा यादव होटल श्रीनाथ होटल पर दबिश देकर 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया था। पुलिस ने होटल संचालक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने जेजे एक्ट, बाल श्रमिक एक्ट तथा आईपीसी 374 में मुकदमा दर्ज किया है। इन धाराओं में कोर्ट में जुर्म प्रमाणित होने पर पांच साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।

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